दिव्य न्यूज़ कोरबा :- डीजे संचालकों को रात 10:00 बजे के बाद बंद करने के निर्देश । अधिकारियों ने नियम तोड़ने पर सख्त कार्रवाई के आदेश अधिकारियों ने चेतावनी दी की यदि किसी दुकान में मुखोटे या अन्य प्रतिबंधितh/ आपत्तिजनक सामग्री पाई जाती है तो संबंधित दुकानदार के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी । डीजे संचालकों को भी स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित सीमा से अधिक ध्वनि प्रसारण यह समय सीमा का उल्लंघन करने पर लाइसेंस रद्द किया जाएगा एवं उपकरण जप्त कर लिया जाएगा एवं मामले दर्ज किए जाएंगे । डीजे संचल को एवं व्यापारियों ने नियमों का पूरा पालन करने पुलिस प्रशासन को सेव करने का पूरा आश्वासन दिया है । पुलिस प्रशासन ने सभी नागरिकों व्यापारियों एवं आयोजनों से अपील की है कीबोर्ड परीक्षाओं के दौरान छात्रों के हितों को प्राथमिकता दें । एवं होली पर्व को शांतिपूर्ण सोहैदरापूर्ण एवं शालीनता से बनाएं ।





