दिव्या न्यूज़ 18 :- रायपुर| भर्ती और व्यावसायिक परीक्षाओं में धांधली करना अब भारी पड़ेगा| विधानसभा में शुक्रवार को पेपर लीक और नकल माफिया पर नकेल कसने के लिए छत्तीसगढ़( लोक भारती एवं व्यवसायिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों की रोकथाम ) विधेयक 2026 को सर्वसम्मति से पारित किया गया| मुख्यमंत्री विष्णु देव सहाय द्वारा पेश विधेयक को सत्ता पक्ष व विपछ के सदस्यों ने सहमति दी | नया कानून के तहत लोक सेवा प्राधिकरण का गठन होगा | जो कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग व्यापम सहित राज्य सरकार के विभाग व उनके अधीनस्थ कार्यालय व सार्वजनिक उपक्रमों की परीक्षाओं की मॉनिटरिंग करेगा| नए कानून के तहत यदि कोई संस्थान प्रबंधन या सेवा प्रदाता प्रश्न पत्र लीक धोखाधड़ी में लिप्त पाया जाता है | तो उसे पर एक करोड रुपए तक का जुर्माना| और 10 साल की सजा हो सकती है|




