अब दूध बेचने के लिए भी लाइसेंस जरूरी|

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दिव्या न्यूज़ 18:- भारत में अब दूध बेचने के लिए लाइसेंस लेना जरूरी हो गया है | सरकार के मुताबिक, यह नियम खास तौर पर उन लोगों पर लागू होगा जो डेरी सहकारी समितियां के सदस्य नहीं हैं |                   क्या है नया नियम:- फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया(FSSAI) मैं सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एडवाइजरी जारी की है|

[ इसके मुताबिक दूध प्रोडक्शन और बेचने वालों को(FSSAI) मैं रजिस्ट्रेशन करना या लाइसेंस लेना होगा | इसके लिए स्पेशल रजिस्ट्रेशन कैंप भी चलाया जा सकता है| बिना लाइसेंस दूध बेचने पर कार्यवाही होगी| यानी अब घरों में दूध बेचने वाले लोग(FSSAI) लाइसेंस के बिना दूध का कारोबार नहीं कर पाएंगे|

[ अब जानिए किन पर यह नियम लागू नहीं होगा:- जो दूध उत्पादक डेयरी सहकारी समितियां के सदस्य हैं| और अपना पूरा दूध उसी को बेचते हैं| उन्हें इस नियम से छूट दी गई है|

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