दिव्या न्यूज़18:- ग्राम समिति की बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया है । सार्वजनिक या व्यक्तिगत रूप से किसी के खिलाफ चुगली करने पर 5000 जुर्माना लगेगा वही शराब बेचने या सार्वजनिक जगह पर शराब पीने पर 10000 का जुर्माना पहले से ही लगाया जाता रहा है दरअसल जिला मुख्यालय से लगभग 3 किलोमीटर दूर ग्राम में मेढकी गांव में कुछ सप्ताह पहले चुगली के कारण दो पक्षों में विवाद हो गया था । चौक चौराहा में बैठकर की गई आपसमे टिप्पणी वह एक दूसरे के खिलाफ की गई बातों ने आपस में तनाव का माहौल बना दिया था इसके बाद ग्रामीणों ने बैठक बुलाई । बैठक में चर्चा के बाद यह निष्कर्ष निकाला गया कि गांव में फैल रही चुगली ही आपसी विवाद और मनमुटाव की मुख्य वजह है

इस पर पर कलेक्टर अजय किशोर ने कहा कि ग्रामीण अपने स्तर पर गांव की बेहतरीन और माहौल शांत करने के उद्देश्य से ऐसा निर्णय लिए होंगे । यह गांव समिति का अपना कानून है । इस पर हम कोई कमेंट नहीं कर सकते । गांव का माहौल खराब ना हो इसलिए लिया गया निर्णय । सरपंच मंजू लता पारस साहू ग्राम पटेल होरीलाल गजपाल ग्राम विकास समिति के अध्यक्ष कमलेश श्रीवास्तव समाजसेवी धनराज साहू और चंद्रेश हिरवानी ने बताया कि गांव का माहौल खराब ना हो आपसी भाईचारा बना रहे और ग्रामीण सुरक्षित रहें । इसी उद्देश्य से निर्णय लिया गया है ग्रामीणों ने बताया कि कुछ लोग एक दूसरे की चुगली कर विवाद की स्थिति पैदा कर रहे थे इससे गांव का वातावरण प्रभावित हो रहा था इसे ध्यान में रखकर ग्रामीणों ने अपने स्तर पर नियम बनाकर अनिवार्य रूप से लागू किया है ।





